OROP बकाया पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश. आज 20 मार्च 2023 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष एक बार में ओआरओपी एरियर के भुगतान के मामले की सुनवाई हुई।
भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एक सीलबंद कवर नोट पेश किया Related to Statement on non payment of OROP Arrears by 15 March
27 फरवरी 2023 को न्यायालय में चर्चा के बाद ओआरओपी बकाया का भुगतान एक बार में किया जाना था। तदनुसार 28 फरवरी 2023 को, पीसीडीए द्वारा एक परिपत्र संख्या 667 जारी किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सभी पात्र ओआरओपी पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने 20 मार्च 2023 के ओआरओपी बकाया भुगतान पर आदेश दिया 1. पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को ओआरओपी बकाया का भुगतान 30 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले एक किस्त में किया जाएगा।