माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ताओं को एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का आदेश/अनुमति दी है, जो उन्होंने अपनी सेवा के अंतिम दिन एक वर्ष से पहले की एक वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान करने के लिए अर्जित की थी। सेवानिवृत्ति.
30 जून/31 दिसंबर को सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को एक वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ के लिए मौद्रिक लाभ के साथ एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया गया है, भले ही वे किसी भी पक्ष के हों/ उक्त मामले के संबंध में किसी अदालती मामले में आवेदन या नहीं, बशर्ते कि ऐसे प्रभावित अधिकारी अन्यथा इसके लिए पात्र हों।
हालांकि, उक्त लाभ केवल उन्हीं अधिकारियों को दिया जाएगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.23 के आदेशों की तारीख के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवा से सेवानिवृत्त होंगे, यानी 30 जून को सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को। 2023 से आगे।
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