latest rules of dependent card

केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने हाल ही में (13 अप्रैल 2023 को) सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कार्मिकों के आश्रितों के लिए डिपेंडेंट कार्ड जारी करने के लिए नवीनतम दिशानिर्देश जारी किए हैं। KSB के नवीनतम आदेश के अनुसार डिपेंडेंट कार्ड जारी करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा | To know the details please visit www.ksb.gov.in

सबसे पहले पात्र आश्रितों को आश्रित कार्ड ZSB द्वारा शुरू में 5 साल की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और उसके बाद निर्भरता के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा।


आश्रित कार्ड के नवीनीकरण/जारी करने के लिए पात्रता मानदंड हैं:

(a) 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित पुत्र को आश्रित माना जा सकता है यदि उसकी आय 9000/- रुपये प्रति माह से कम है या कोई आय नहीं है

(b) अविवाहित बेटी (कोई उम्र नहीं; सीमा) को आश्रित माना जा सकता है यदि उसकी आय 9000/- रुपये प्रति माह से कम है या कोई आय नहीं है।

 (c) अविवाहित बेटी/तलाकशुदा (कानूनी रूप से पति से अलग) को भी आश्रित माना जाता है और आश्रित कार्ड प्रदान करने के लिए मानदंड ऊपर दिए गए हैं।

(d) स्थायी अपंगता वाले पुत्र/पुत्री को निःशक्त आश्रित माना जाएगा तथा उनके लिए जीवनपर्यंत वैधता के लिए आश्रित कार्ड जारी किया जाएगा।

जानिए अपने परिवार के सदस्यों, पुत्र, पुत्री, पत्नी और माता-पिता के लिए आश्रित पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें और आसान परेशानी मुक्त प्रक्रिया के साथ अपना आश्रित कार्ड प्राप्त करें। आश्रित कार्ड आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें। पूर्व सैनिकों और पेंशनभोगियों के पेंशन, डीए/डीआर, रोजगार, अन्य भत्तों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए लागू सुविधाओं या लाभ से संबंधित सभी अपडेट इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।