पुनर्नियुक्त रक्षा पेंशनभोगियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सही दस्तावेज के साथ अब पेंशन पर डीआर कटौती को लेकर आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपको बस अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा कि सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन को किसी भी तरह से संरक्षित नहीं किया गया है और पुनर्नियोजन पर वेतन न्यूनतम वेतनमान पर तय किया गया है। अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण उच्च स्तर पर निर्धारित वेतन को “कोई वेतन संरक्षण की अनुमति नहीं” के रूप में भी माना जाता है। प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा इस लेख के नीचे दिया गया है।
अधिकारी रैंक से नीचे के व्यक्तियों के मामले में, यदि वेतन पुनर्नियुक्त पद के लिए न्यूनतम निर्धारित है, तो पेंशन पर डीआर की अनुमति है। स्पर्श पोर्टल में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें यह देखा गया है कि पुनर्नियोजन प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण डीआर काटा गया है। बाद में पुन: रोजगार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद पेंशन पर डीआर फिर से शुरू कर दिया गया है।
पेंशन पर DR की स्वीकार्यता के संबंध में पेंशन विनियमन का विस्तृत प्रावधान
विनियम 83. (ए) सेना के लिए पेंशन विनियम भाग – II परिभाषित करता है कि, यदि कोई पेंशनभोगी केंद्र या राज्य सरकार या उनके अधीन एक निगम/कंपनी/निकाय/बैंक के तहत भारत या विदेश में स्थायी अवशोषण सहित पुन: नियोजित होता है ऐसे निगम/कंपनी/स्वायत्त निकाय/बैंक, वह ऐसे पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान पेंशन पर महंगाई राहत प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें परिशिष्ट XVIII के अनुसार गैर-रोजगार या पुन: रोजगार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (3) इन विनियमों को वर्ष में एक बार नवंबर माह में।
विनियम के 83 (बी) में स्पष्ट किया गया है कि गैर-रोज़गार या पुनर्रोज़गार/रोज़गार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में, पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि पेंशनभोगी इसे प्रस्तुत नहीं कर देता।
विनियम 83 (सी) के अनुसार, कमीशन अधिकारी के पद से नीचे रैंक रखने वाले सशस्त्र बल पेंशनभोगी को पेंशन संवितरण प्राधिकरण को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, महंगाई राहत के भुगतान की अनुमति दी जाएगी। सशस्त्र बल प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा चिंतित। सशस्त्र बल पेंशनभोगियों को नियोजित करने वाले और सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए पुनः नियोजित पेंशनभोगी के सेवा रिकॉर्ड को बनाए रखने वाले अधीनस्थ संगठन सहित संबंधित विभाग –
(i) केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन की पूरी राशि को पुनर्नियोजन पर वेतन निर्धारण में नजरअंदाज कर दिया गया था, यानी जिस पद पर सशस्त्र बल है, उसके वेतन निर्धारण में पेंशन के किसी भी हिस्से को ध्यान में नहीं रखा गया था। बल के जवानों को पुनः नियोजित किया गया।
(ii) पुन: नियोजित पेंशनभोगियों का वेतन उस पद के न्यूनतम वेतनमान पर तय किया गया था जिस पर वह सशस्त्र बलों से छुट्टी के बाद पुन: नियोजित किया गया था।
विनियम 83(डी) कहता है कि नियोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान रोजगार की अवधि के दौरान देय रहेगा।
विनियमन 83(ई) में प्रावधान है कि किसी विदेशी सरकार या निजी संगठन के तहत भारत के बाहर कार्यरत पेंशनभोगी पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत के लिए पात्र रहेगा।
विनियम 83(एफ) के अनुसार, पुनर्नियोजन की समाप्ति पर पेंशन संवितरण प्राधिकरण द्वारा महंगाई राहत का भुगतान फिर से शुरू किया जाएगा।
उपरोक्त प्रावधानों पर स्पष्टीकरण यहां है –
1. कमीशन अधिकारी के पद पर कार्यरत पेंशनभोगी अपने पुन: रोजगार की अवधि के दौरान अपनी पेंशन पर महंगाई राहत के हकदार नहीं हैं।
2. अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण उच्च स्तर पर वेतन निर्धारित किया गया है और जहां अंतिम आहरित वेतन की कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, तो संपूर्ण पेंशन को नजरअंदाज करने और महंगाई राहत की अनुमति देने के उद्देश्य से वेतन को न्यूनतम पर तय माना जाएगा।
“पुनर्रोजगार और पुनर्नियुक्त पद के न्यूनतम पर निर्धारित वेतन” का प्रारूप नीचे दिया गया है, जिसे भरना आवश्यक है, वर्तमान नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के समय हर साल स्कैन की गई प्रति अपलोड करना आवश्यक है।
जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के दौरान प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा स्पर्श पर अपलोड किया जाना है
Appendix – XVIII (3) (part-II) to Regulation 83 of Pension Regulations for the Army 2008 Part-II
Form of Certificate of Non – Employment/Re-employment. (Referred to in Regulation 83)
Certificate of Re-Employing Authority in respect of Re-employed pensioner.
(To be obtained and submitted in Pension Disbursing Authority only once after re-employment)
(a) It is certified that Shri ___________________________________ is reemployed with this office w.e.f. ________________________ He has retired from military service from the rank of ____________ which is not a Commissioned rank or included in classified as group ‘A’ Post.
(b) It is further certified that the entire pension sanctioned by Central Government was ignored in fixation of pay on his/her re-employment.
(c) The pay of the re-employed pensioner was fixed at the minimum of the scale of pay in which he is re-employed.
OR
(d) The pay of Sri __________________________ was fixed at Rs. _____________ because of advance increment (s), which is higher than minimum of scale on the scale of pay of Rs. _____________ on the date of his reemployment ie ___________________________ No protection of pay last drawn in Military service is given.
Place:
Date:
Signature
Designation
Address of office/Department
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