विकलांगता पेंशन के नए नियमों से पूर्व सैनिक और सैनिक चिंतित हैं। सभी प्रभावित पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के मन में यह सवाल है कि उन्हें विकलांगता पेंशन मिलेगी या नहीं। क्या विकलांगता पेंशन की राशि में कोई बदलाव हुआ है? इस आर्टिकल में आपको ऐसे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।
DESW द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित स्पष्टीकरण (FAQ) के आधार पर और ER और GMO 2023 के विस्तृत अध्ययन के बाद, हमने विकलांगता पेंशन की प्रयोज्यता से संबंधित मामलों पर उचित समझ स्थापित करने का प्रयास किया है।
हताहत पेंशन पुरस्कार और विकलांगता मुआवजा पात्रता नियम 2023 के अनुसार, विकलांगता मुआवजे को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
श्रेणी 1 :विकलांगता भत्ता (Disability Pension) इसमें सेवा तत्व (Service element) और विकलांगता तत्व (Disability element) शामिल है जो केवल सेवा से बाहर के अमान्य मामलों ( Invalided out of service) पर लागू होता है।
श्रेणी 2 : Impairment Relief जो पेंशन नहीं है, लेकिन सेवा से बाहर अमान्य (Invalided out of service) के अलावा सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विकलांगता तत्व (Disability element) को प्रतिस्थापित करेगा।
DESW द्वारा प्रकाशित FAQ के अनुसार केवल सैन्य सेवा के कारण या Aggravated विकलांगता के साथ चिकित्सा आधार पर सेवा से अमान्य (Invalided out of service) या अमान्य समझे गए लोग (Deemed to be invalided ही विकलांगता पेंशन (सेवा तत्व और विकलांगता तत्व) के लिए पात्र हैं। वेबसाइट में प्रकाशित प्रश्न और उत्तर नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है –
प्रश्न 7. विकलांगता पेंशन (Disability Pension) के हकदार कौन हैं?
उत्तर 7. केवल सशस्त्र बल के कार्मिक जो सैन्य सेवा के कारण (attributable) हुई या बढ़ी हुई (aggravated)विकलांगता के साथ चिकित्सा आधार पर सेवा से अमान्य (invalided) हैं या अमान्य समझे जाते हैं (Deemed to be invalided), वे विकलांगता पेंशन (Disability Pension) के लिए पात्र (eligible) हैं।
तो, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि वे LMC सैनिक जिनकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण/बढ़ी हुई है (attributable/aggravated), RMB द्वारा मूल्यांकन की गई न्यूनतम विकलांगता 20% है और Coloured सेवा/ Terms of engage के पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे विकलांगता पेंशन (disability Pension/disability element) पाने के हकदार नहीं हैं।. उन्हें सेवा पेंशन (Service pension) + हानि राहत (Impairment relief) मिलेगी।
यह उन कर्मियों पर लागू होता है जो 21 सितंबर 2023 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो लोग 21 सितंबर 2023 से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय जिस तरह की डिसेबिलिटी पेनसोन मिल रहा था और आज तक प्राप्त हो रहा है ऐसा ही विकलांगता पेंशन मिलेगी।
ऊपर बताया गया प्रबधन प्री मेच्योर रिटायरमेंट (डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट केस) पर भी लागू होती है। अब सवाल यह है कि हानि राहत (Impairment relief) क्या है? क्या ब्रॉडबैंडिंग का कोई प्रावधान है?
उत्तर – हानि राहत (Impairment relief) कोई पेंशन नहीं है जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। चूंकि यह पेंशन नहीं है, इसलिए डीआर (डीए) लागू है या नहीं, यह रक्षा प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरे, Impairment relief हानि राहत मामलों में विकलांगता की ब्रॉडबैंडिंग की प्रयोज्यता को आज तक रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।
चर्चा का सार यह है कि यदि आप सैन्य सेवा (न्यूनतम 20% विकलांगता) के कारण एलएमसी हैं और 21 सितंबर 2023 के बाद अपनी terms of engagement को पूरा करने या अपने अनुरोध पर सेवामुक्त होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आप Disability Pension पाने के हकदार नहीं होंगे।
Sheltered appointment अनिच्छुक प्रकरणों को अब Invalid out of service में नहीं गिना जायेगा। इसलिए, 15 वर्ष से कम की सेवा के मामले में अमान्य पेंशन या विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं होगा। उन पर केवल हानि राहत (Impairment relief) लागू है।