बाल शिक्षा भत्ता (CEA) लाभ प्रदान किया जाता है भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी ताकि उन्हें अपने बच्चों के शैक्षिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सके। CEA कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के बारे में कुछ new system यहां दिए गए हैं।
डीओपीटी के निर्देशानुसार CEA के लिए claim (application) अधिकांश सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन मोड में जमा किया जाता था। अब डीओपीटी ने CEA आवेदन को ईएचआरएमएस सिस्टम से प्रोसेस करने का निर्देश दिया है। डीओपीटी के निर्देश ओएम के रूप में यहां पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।
A-27012/01/2022-Estt. (AL)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
(Department of Personnel & Training)
Old JNU Campus, New Delhi.
Dated 25–August, 2023
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Submission of claims for reimbursement of Children Education Allowance (CEA)-reg.
यह देखा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपने बाल शिक्षा भत्ते के claim प्रतिपूर्ति के लिए अपने संबंधित कार्यालय/विभाग में जमा करने के बजाय इस विभाग में जमा कर रहे हैं। प्रत्येक मामले में, ओ.एम. के प्रावधान के अनुसार सरकारी कर्मचारी के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी का दावा उस कार्यालय/विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा जहां कर्मचारी सेवारत है या अंतिम बार सेवारत था। क्रमांक ए-27012/02/2017-स्था.(एएल) दिनांक 17-07-2018।
2. जिन मंत्रालयों/विभागों में ई-एचआरएमएस चालू है, सरकारी कर्मचारी केवल ई-एचआरएमएस के माध्यम से सीईए का दावा करेंगे। जिन मंत्रालयों/विभागों में ई-एचआरएमएस अभी तक चालू नहीं है, उनसे यथाशीघ्र e-HRMS को चालू करने का अनुरोध किया जाता है।
(Sunil Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
To, All Ministries/Departments of Government of India.