Army Pension के ये नियम जरूर जान लें

सेवा से मुक्त होने पर सशस्त्र बल के अधिकारी और जेसीओ/ओआर कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के अधीन पेंशन पाने के हकदार हैं:

A. सर्विस पेंशन पाने के लिए सैनिक/वायुसेना/नौसैनिक/अधिकारी को मिनिमम पूरा करना होगा

(i) कमीशंड अधिकारियों के लिए 20 साल की सेवा
(ii) जेसीओ/ओआर के लिए 15 साल की सेवा

B. विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए एक होना चाहिए

(i) सैन्य सेवा के कारण/बढ़ी हुई अक्षमता के कारण सेवा से अमान्य हो। विकलांगता पेंशन में दो तत्व होते हैं अर्थात सेवा तत्व और विकलांगता तत्व
(ii) चिकित्सा अक्षमता वाले मामलों में विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित नहीं है।
(iii) निम्न प्रकार के निर्वहन को चिकित्सा अक्षमता के रूप में माना जाता है:

(ए) आश्रय नियुक्ति को स्वीकार करने की अनिच्छा या आश्रय नियुक्ति की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सा रिलीज।
(b) मेडिकल बोर्ड शेप-5 से बाहर है
(सी) स्वयं के अनुरोध पर छुट्टी और सगाई की शर्तों के पूरा होने पर छुट्टी के अलावा अन्य चिकित्सा आधार पर जारी किया गया।

C. अमान्य पेंशन प्राप्त करने के लिए एक चाहिए

(i) उपरोक्त पैरा (बी-iii) में उल्लिखित सेवा से चिकित्सा अक्षम हो और जेसीओ / ओआर के लिए 15 वर्ष से कम सेवा प्रदान की गई हो और अक्षमता वाले कमीशंड अधिकारी के लिए 20 साल से कम की सेवा सेना द्वारा न की गई हो और सेना के कारण नहीं हुई हो सेवा।

(ii) सामान्य मामलों के लिए 10 साल की न्यूनतम सेवा की आवश्यकता है और विकलांगता के मामले में जो नागरिक और सैन्य दोनों सेवाओं के लिए पूरी तरह से अक्षम है, कोई न्यूनतम सेवा मानदंड लागू नहीं है (जुलाई 2019 से प्रभावी)।

N.B : ऊपर वर्णित विवरण अनन्य नहीं हैं, पेंशन विनियमों में इतने सारे खंड हैं। पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के पेंशन विनियमों का पालन करें:

Link  :   Pension Regulations for the Army 2008 Part I
Pension Regulations for the Army 2008 Part II
            Pension Regulations for the Air Force, 1961 Part I
Pension Regulations for the Air Force, 1961 Part II
            Navy (Pension) Regulation, 1964

विभिन्न प्रकार की सैन्य पेंशन का विवरण

• • सेवा पेंशन – अंतिम आहरित परिलब्धियों का 50% या पिछले 10 महीनों के दौरान गणनीय परिलब्धियों का औसत, जो भी पेंशनभोगियों के लिए अधिक लाभकारी हो, न्यूनतम रु. 9000/प्रतिमाह कमीशन अधिकारी के मामले में पेंशन अर्जित करने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा 20 वर्ष है और अधिकारी रैंक से नीचे के मामले में 15 वर्ष है।

• • पारिवारिक पेंशन-अंतिम आहरित परिलब्धियों के 30% की दर से अनुदान दिया जाता है, जो कम से कम रु.9000/- प्रति माह के अधीन है। (व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु के मामले में)।

• • विशेष पारिवारिक पेंशन – मृतक द्वारा अंतिम रूप से आहरित गणना योग्य परिलब्धियों के 60% की एक समान दर पर प्रदान की जाती है (सैन्य सेवा के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में)।

• • उदार पारिवारिक पेंशन – युद्ध या युद्ध जैसे अभियानों, उग्रवाद-विरोधी अभियानों, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ आदि में मारे गए कर्मियों के परिवारों को मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणना योग्य परिलब्धियों के बराबर।

• • विकलांगता पेंशन – सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण अक्षमता के कारण अमान्य हुए मामलों में दी जाती है। इसमें विकलांगता तत्व और सेवा तत्व शामिल हैं। सेवा तत्व सेवानिवृत्ति पेंशन के बराबर है अर्थात अंतिम आहरित गणना योग्य परिलब्धियों का 50%। विकलांगता अंश 100% विकलांगता के लिए अंतिम आहरित परिलब्धियों का 30% होगा। विकलांगता के कम प्रतिशत के लिए, विकलांगता तत्व की मात्रा आनुपातिक रूप से कम कर दी जाती है। 20% से कम आंकी गई विकलांगता के लिए कोई विकलांगता तत्व देय नहीं होगा। अमान्य किए गए मामलों के अलावा, सेवा पेंशन के अलावा, यदि अन्यथा स्वीकार्य हो, तो सैन्य सेवा के कारण होने वाली या उसके कारण होने वाली अक्षमता के लिए विकलांगता तत्व प्रदान किया जाता है।