सभी सेवानिवृत्त सेना, नौसेना और वायु सेना अधिकारियों, जेसीओ, एनसीओ और अन्य रैंकों ने बीमा लाभ बढ़ाया है जो 31 दिसंबर 1980 (सेना, एजीआईएफ के लिए) के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। विस्तारित बीमा सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए जेसीओ/ओआर के लिए 75 वर्ष की आयु तक और अधिकारियों के लिए 80 वर्ष की आयु तक वित्तीय सुरक्षा है।
AGIF का मतलब “सशस्त्र बल समूह बीमा कोष” है। यह एक बीमा कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से सैनिकों सहित सशस्त्र बल कर्मियों को उनकी सक्रिय सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एजीआईएफ एक स्वैच्छिक बीमा योजना है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके परिवारों को विभिन्न बीमा लाभ प्रदान करना है। यहां बताया गया है कि एजीआईएफ कैसे काम करता है और यह सेवानिवृत्ति के बाद सैनिकों की सुरक्षा कैसे कर सकता है। बीमा कवरेज: एजीआईएफ जीवन बीमा, विकलांगता बीमा और अन्य संबंधित पॉलिसियों सहित विभिन्न प्रकार के बीमा कवरेज प्रदान करता है। बीमा कवरेज कवरेज की मात्रा और प्रदान किए गए विशिष्ट लाभों के संदर्भ में भिन्न हो सकता है।
प्रीमियम भुगतान: सैन्य कर्मी जो एजीआईएफ में भाग लेना चाहते हैं, वे आमतौर पर अपने कवरेज को बनाए रखने के लिए नियमित प्रीमियम का भुगतान करते हैं। सेवा में रहने के दौरान प्रीमियम उनके वेतन या पेंशन से काटा जाता है। सेवा के दौरान कवरेज: जब सैनिक सक्रिय सेवा में होते हैं, तो एजीआईएफ कवरेज दुर्घटनाओं, चोटों या मृत्यु के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है। यह कवर की गई घटना की स्थिति में सैनिक या उनके लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा: एजीआईएफ का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने के बाद सैनिकों को बीमा कवरेज और सुरक्षा प्रदान करना जारी रखता है। सेवानिवृत्ति के बाद का यह कवरेज वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने और सेवानिवृत्त व्यक्ति और उनके परिवार को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पारिवारिक लाभ: एजीआईएफ अक्सर सशस्त्र बल कर्मियों के परिवारों को कवरेज प्रदान करता है, जिसमें पति-पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सैनिक से जुड़ी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में परिवार के सदस्य भी सुरक्षित हैं।
वित्तीय सहायता: विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में, एजीआईएफ बीमाधारक या उनके लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस समर्थन में बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर एकमुश्त भुगतान, वार्षिकियां या अन्य लाभ शामिल हो सकते हैं।
वैकल्पिक राइडर्स: एजीआईएफ पॉलिसियाँ वैकल्पिक राइडर्स या अतिरिक्त कवरेज विकल्प प्रदान कर सकती हैं, जैसे गंभीर बीमारियों के लिए कवरेज, बच्चों के लिए शिक्षा निधि, या बंधक सुरक्षा, जिससे व्यक्तियों को अपनी बीमा योजनाओं को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की अनुमति मिलती है। बचत और निवेश: बीमा कवरेज के अलावा, एजीआईएफ निवेश और बचत विकल्पों की पेशकश कर सकता है, जिससे सैनिकों को उनकी भविष्य की जरूरतों, जैसे सेवानिवृत्ति योजना या शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय संपत्ति बनाने में मदद मिल सकती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एजीआईएफ कार्यक्रमों के विशिष्ट विवरण, जिसमें कवरेज, प्रीमियम दरें और पात्रता मानदंड शामिल हैं, देश और सशस्त्र बल शाखा के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। सैनिकों और दिग्गजों को एजीआईएफ पॉलिसियों के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने, बीमा सलाहकारों से परामर्श करने और उनकी सैन्य सेवा के दौरान और बाद में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके बीमा कवरेज के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमें डीआईएवी, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में वर्णित विस्तारित बीमा योजना की बुनियादी विशेषताओं को जानना चाहिए। आइये इस पर एक नजर डालते हैं.
ADVISORY EIGHT
EXTENDED INSURANCE (EI) SCHEME OF AGIF
- EI Scheme was introduced wef 01 Jan 81 as an extension of Insurance cover post retirement.
- Covers specific period and is applicable as per the cover defined at the time of retirement (Please Note: Earlier retirees not entitled to cover provided by the later modifications to the scheme).
- Onetime non refundable premium deducted at the time of retirement.
- Being a term insurance, no survival benefits nor any saving component.
- An EI Certificate is issued by AGIF to each individual on retirement.
- On demise of ESM, NOK required to inform AGIF along with death certificate and the EI Certificate.
- On re-employment, EI scheme is suspended as cover provided by existing insurance scheme
- The EI Table below is for general awareness; specific terms and conditions are given in the EI Certificate.
EI SCHEME TABLE
(Note: Term Period of Cover is for No of yrs after retirement or age, whichever is earlier & Amt in Lacs)
Ser | Period of | Sum Assured | Term of Cover | Refundable | ||
Retirement | (Whichever is earlier) | |||||
Offrs | JCOs/OR | Years post retirement | Years of age | |||
1. | 01 Jan 81- 31 Mar 89 | 65,000 | 30,000 | 10 | 65 | No |
2. | 01 Apr 89 – 31 Mar 94 | 1 L | 0.5 L | 10 | 65 | No |
3. | 01 Apr 94 – 30 Jun 99 | 2 L | 1 L | 20 | 70 | No |
4. | 01 Jul 99 – 30 Dec 04 | 3 L | 1.5 L | 20 | 72 | No |
5. | 31 Dec 04 – 29 Jun 09 | 4L | 2L | 26 | 75 | No |
6. | 30 Jun 09- 30 Jul 10 | 6L | 3L | 26 | 75 | No |
7. | 31 Jul 10 – 30 Dec 13 | 6L | 3L | 26 | 75 | Yes |
8. | 31 Dec 13 – 31 Dec 14 | 10L | 5L | 26 | 75 | Yes |
9. | 01 Jan 15 – 31 Mar 17 | 10L | 5L | 30 | 80 | Yes |
10. | 01 Apr 17 – 31 Dec 21 | 10L | 5L | 30 | 80 | No |
11. | 01 Jan 22 – 31 May 22 | 10L | 5L | 26 Offrs 30 JCOs/OR | 80 Offrs 75 JCOs/OR | No |
12. | 01 Jun 22 Onwards | 15L | 7.5L | 26 Offrs 30 JCOs/OR | 80 Offrs 75 JCOs/OR | Yes |
Documents Required For Claiming EI.
- Death certificate issued by Registrar of Birth and Death (Death certificate issued by Military Hospital is accepted)
- Cancelled cheque/cheques with name of beneficiaries (alternatively copy of first page of passbook with names, if cheque does not have name imprinted)
- AADHAR Card of beneficiaries (as proof of identity).
- EI Certificate, if available.
In case beneficiary is other than Nominee / Contingent Nominee
- Claim Affidavit as given on website. https://indianarmy.nic.in/Site/FormTemplete/frmTempSimple.aspx?MnId=iegLcCJTM0g8DBSbZxKdgw1eWKghu /FxucWRmyWQIxs=&ParentID=pnxe/af8jupzKsTPN8ObGQ==&flag=8CKP966uzg96kLov0aWdfQ==
- Indemnity Bond with surety as given on website. https://indianarmy.nic.in/writereaddata/documents/Indemnity Bond with.pdf